नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के तीनों दोषियों को 20-20 साल की सजा

रांची : पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल ने शादी समारोह से घर लौट रही नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले के तीनों दोषी करार अभियुक्तों को मंगलवार को 20-20 साल की सजा सुनायी है। साथ ही अदालत ने तीनों पर 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। इनमें प्रदीप उरांव, बुलेट उरांव और चैने उरांव शामिल हैं।

इससे पूर्व अदालत ने 17 जनवरी को तीनों को दोषी करार किया था। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आठवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा एक शादी समारोह से घर लौट रही थी। इसी दौरान एक नाबालिग सहित चार आरोपितों ने उसे पकड़ लिया और खेत में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था।

मामले को लेकर नाबालिग के परिजनों ने मांडर थाना में कांड संख्या 212/2021 दर्ज कराया था। इसके बाद मांडर पुलिस ने सभी चारों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। चार आरोपितों में से एक आरोपित नाबालिग है, जिसका मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में चल रहा है। यह जानकारी एपीपी पुष्पा ने दी।

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